IAS संजीव हंस और RJD के पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ एक्शन शुरू
बिहार के सीनियर आईएएस ऑफिसर संजीव हंस और आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव पर एक्शन शुरू हो गया है. पटना पुलिस ने अदालत के आदेश के बाद मंगलवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ एक महिला से कथित तौर पर बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मामला दर्ज किया है.दानापुर के अतिरिक्त मुख्य
NBC24 DESK - बिहार के सीनियर आईएएस ऑफिसर संजीव हंस और आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव पर एक्शन शुरू हो गया है. पटना पुलिस ने अदालत के आदेश के बाद मंगलवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ एक महिला से कथित तौर पर बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मामला दर्ज किया है.दानापुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ACJM ने शनिवार को दोनों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करने का आदेश दिया था.
पटना महिला थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने में विफल रहने के बाद नवंबर 2021 में पीड़िता द्वारा दायर याचिका के आलोक में अदालत का यह आदेश आया है.इस मामला में मंगलवार को पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने मीडिया को कहा कि महिला ने आरोप लगाया था कि पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस ऑफिसर ने उनके साथ दुष्कर्म किया है. एक संतान भी हुआ. कोर्ट ने कोई एफआईआर का आदेश नहीं दिया. कोर्ट ने जांच का आदेश दिया था. इसके बाद हमलोगों ने जांच की. हमलोगों ने महिला का बयान लिया जो औरंगाबाद की रहने वाली है.महिला ने जहां जहां का साक्ष्य दिया, जिस होटल की बात कही थी वहां वहां हमलोग गए और जांच की. दिल्ली, पुणे और इलाहाबाद टीम गई थी जांच के लिए. जून में ही हमलोगों ने जांच के बाद कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी थी. अभी तक हमलोगों को कोर्ट की ओर से एफआईआर को या किसी तरह का आदेश नहीं मिला है. इसके बाद महिला ने हाईकोर्ट का रुख किया. इस बाद अब यह खबर आई है कि कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया है. हालांकि अब तक हम लोगों के पास कोई इसकी जानकारी या आदेश नहीं है.
Manshi Pandey